• 520 मेगावाट ओंकारेश्वर पावर स्टेशन ट्रासफार्मर यार्ड

  • 520 मेगावाट ओंकारेश्वर पावर स्टेशन – 220 केवी स्विचयार्ड

  • 1000 मेगावाट इंदिरासागर पावर स्टेशन विद्युत गृह जनेरेटर फ्लोर

  • 1000 मेगावाट इंदिरासागर पावर स्टेशन स्विचयार्ड

कार्य उत्तरदायित्व

कर्तव्‍य एवं दायित्‍व (रोल्‍स ऐन्‍ड रिस्‍पोंसिबिलिटी)

विभाग/अनुभाग: वित्‍त, निगम मुख्‍यालय

 

1.     निगम की तुलन पत्र की तैयारी वित्‍तीय लेखाकरण कार्यों की चौकसी/निरीक्षण(ओवरसी) करना।

2.    वैधानिक लेखापरीक्षकों एवं शासकीय लेखापरीक्षकों के साथ समन्‍वय करना और लेखापरीक्षक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

3.    निगमीय आयकर व धनकर सहित कर(टैक्‍स) संबंधी गतिविधियों का प्रबंध करना।

4.    स्‍थापित लेखाकरण परंपराओं का अनुपालन।

5.    प्रशुल्‍क(टैरिफ) से संबंधित सूचना उपलब्‍ध कराना।

6.    सभी लागत अभिलेखों का अनुरक्षण।

7.    परियोजना लेखों के अनुरक्षण हेतु समन्‍वय करना और सभी परियोजना लेखों के अनुसार एवं अनुवीक्षण के लिए परियोजना अनुवीक्षण के साथ समन्‍वय करना।

8.    दिन-प्रतिदिन के बैंकिग एवं नकद प्रबंधन कार्यों के समग्र दायित्‍व का निर्वहन करना।

9.    फंड जुटाना एवं बॉण्‍ड का निर्गम करना।

10.   विदेशी मुद्रा लेनदारियाँ।

11.    निवेशक संबंधी गतिविधियॉं और स्‍वदेशी/विदेशी विश्‍लेषकों के साथ संपर्क करना।

12.   साख मापन(क्रेडिट रेटिंग) गतिविधियॉं।

13.   विनिवेश/आईपीओ/ओएफएस से संबंधित गतिविधियॉं।

14.   सेबी/स्‍टॉक एक्‍सचेंज का पश्‍चातवर्ती निर्गम अनुपालन।

15.   परामर्श परियोजनाओं के वित्‍तीय पक्षों की प्रगति।

16.   सभी निवेश निर्णयों को चलाना।

17.   इष्‍टतम निधि(फंड) का उपयोग और ब्‍याज लागतों का अधिकतम उपयोग करना।

18.   दैनिक आधार पर निधि स्थिति का अनुवीक्षण करना और रकम व समयावधि पर आधारित अधिशेष निधियों को व्‍यवस्‍थित करना।

19.   भविष्‍य रोकड़ प्रवाह की इस तर‍ह से योजना बनाना कि आवश्‍यकतानुसार निधि उपलब्‍ध रहे और अधिकतम समयावधि के लिए भी।

20.         वित्‍त एवं लेखा मैनुअल की तैयारी एवं अद्यतन किया जाना।

21.   वित्‍तीय स्‍वीकृति/सहमति उपलब्‍ध कराना।

22.   वित्‍तीय नीतियों एवं प्रक्रियाओं के स्‍थापन व कार्यान्‍वयन हेतु समग्र दायित्‍व निर्वहन।

23.   समझौता ज्ञापन हेतु वित्‍तीय आंकड़े तथा राजस्‍व बजट की तैयारी सुनिश्चित एवं अनुवीक्षण करना।

24.   परियोजनाओं के प्रचालन व अनुरक्षण से संबंधित बीमा का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित और अनुवीक्षण करना और बीमा एजेंसियों की नियोजित भेंट सहित स्‍वबीमा प्रबंधन और बीमा दावे की प्रक्रिया का अनुवीक्षण करना।

25.   भविष्‍य निधि व अन्‍य न्‍यासों (ट्रस्‍ट्स) इनके निधिकरण(फंडिंग) और अदायगी सहित प्रभावी प्रबंधन का अनुवीक्षण करना।

26.   वेतनों का लेखाकरण, स्‍थापना बिल व अन्‍य विविध बिलों(समय से संवितरण सहित) सुनिश्चित करना।

27.   समय से संवितरण सहित सेवानिवृत्‍त कर्मचारी स्‍वास्‍थ्‍य योजना व कर्मचारी पेंशन का लेखाकरण सुनिश्चित करना।

28.   सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई एक्‍ट)/ संसदीय प्रश्‍न/ विद्युत मंत्रालय व अन्‍य शासकीय एजेंसियों का अनुपालन।

29.   विभाग में राजभाषा का कार्यान्‍वयन करना।

30.   गुणवत्‍ता प्रणाली आवश्‍यकताओं का कार्यान्‍वयन करना।

31.   कंपनी के नियमों/विनियमों/कार्यालय आदेशों, परिपत्रों का सच्‍ची भावना से कार्यान्‍वयन (जहॉं कहीं भी आवश्‍यक हो)।

32.   समय समय पर अन्‍य कोई दिया गया कार्य।

 

विभाग/अनुभाग: आंतरिक लेखापरीक्षा

 

1.     निगम मुख्‍यालय सहित सभी परियोजनाओं का आंतरिक लेखापरीक्षण करना।

2.    शासकीय लेखापरीक्षकों, सीओपीयू इत्‍यादि के साथ समन्‍वय करना।

3.    सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई एक्‍ट)/ संसदीय प्रश्‍न/ विद्युत मंत्रालय व अन्‍य शासकीय नियमों का अनुपालन।

4.    विभाग में राजभाषा का कार्यान्‍वयन करना।

5.    गुणवत्‍ता प्रणाली आवश्‍यकताओं का कार्यान्‍वयन करना।

6.    कंपनी के नियमों/विनियमों/कार्यालय आदेशों, परिपत्रों का सच्‍ची भावना से कार्यान्‍वयन (जहॉं कहीं भी आवश्‍यक हो)।

7.    समय समय पर अन्‍य कोई दिया गया कार्य।

 

विभाग/अनुभाग: वाणिज्यिक, निगम मुख्‍यालय

 

1.     इष्‍टतम प्रशुल्‍क संगणना और एनएचडीसी पावर स्‍टेशनों/परियोजना के टैरिफ नियतन हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीइआरसी) में टैरिफ याचिकाएँ दायर करना।

2.    यदि आवश्‍यक हो तो सीइआरसी/एटीई के टैरिफ आदेशों में समीक्षा/अपील करना।

3.    टिप्‍पणियों की फाइलिंग करना, निगम के हित में संरक्षोपाय और उनसे समन्‍वय को दृष्टिगत रखते हुए सीइआरसी/सीइए/भारत सरकार/आरएलडीसीज/एसएलडीसी इत्‍यादि द्वारा जारी दिशानिर्देशों/नीतियों/ प्रारूप विनियमों की बैठकों/सुनवाइयों(हियरिंग्स) में शामिल होना।

4.    एनएचडीसी विद्युत उत्‍पादन करने वाले स्‍टेशनों का डेटाबेस संबंधी टैरिफ का अनुरक्षण।

5.    विद्युत मंत्रालय से नई परियोजनाओं के संबंध में विद्युत का समय से आबंटन(एलोकेशन)।  

6.    हितग्राहियों द्वारा एलसी का खोलना तथा अनुरक्षण करना।

7.    विद्युत क्रय अनुबंधों(पीपीएएस) और हितग्राहियों से विस्‍तृत विद्युत आपूर्ति अनुबधों(बीपीएसएएस) को हस्‍तांतरित करना।

8.    एएफसी इत्‍यादि के संशोधन, आरईए का प्राप्ति पर हितग्राहियों के अनंतिम व अनुपूरक विद्युत बिलों को तैयार करना।

9.    बिक्री बजट, समझौता ज्ञापन बिक्री, विविध इत्‍यादि की तैयारी।

10.   बिक्री लेखाकरण।

11.    निगम मुख्‍यालय में केंद्रीय रूप से कर्जदारों तथा उनके कालप्रभावन(एजिंग) का अनुरक्षण करना।

12.   यूआई प्रभारों/शुल्‍कों का लेखाकण।

13.   बकाया देय विवरण की तैयारी करना, समाधान, समय से वसूली और हितग्राहियों के विवादों का समाधान करना।

14.   व्‍यतिक्रम (डिफाल्‍टिंग) हितग्राहियों को विद्युत आपूर्ति के विनियम को बाध्‍य करना।

15.   बिक्री लेखाकरण का अंतर इकाई समाधान।

16.   क्षेत्रीय विद्युत समितियों, हितग्राहियों, सीईए, विद्युत मंत्रालय आदि के साथ पत्राचार, समन्‍वय तथा संपर्क करना और उनकी बैठकों में सहभागिता करना।

17.   हितग्राहियों से सौहार्दपूर्ण संबंध हेतु ग्राहक बैठक मेजबानी करना।

18.   सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई एक्‍ट)/ संसदीय प्रश्‍न/ विद्युत मंत्रालय व अन्‍य शासकीय नियमों का अनुपालन।

19.   विभाग में राजभाषा का कार्यान्‍वयन करना।

20.   गुणवत्‍ता प्रणाली आवश्‍यकताओं का कार्यान्‍वयन करना।

21.   कंपनी के नियमों/ विनियमों/ कार्यालय आदेशों, परिपत्रों का सच्‍ची भावना से कार्यान्‍वयन (जहॉं कहीं भी आवश्‍यक हो)।

22.   समय समय पर अन्‍य कोई दिया गया कार्य।

 

विभाग/अनुभाग: सतर्कता, निगम मुख्‍यालय

 

1.     सतर्कता शिकायतें, उनकी जॉंच एवं निवर्तन।

2.    सीबीआई/ सीबीसी/ अन्‍य संबंधित विभागों के समन्‍वय और आवधिक सतर्कता रिटर्न्स, सीबीआई/  सीबीसी/ विद्युत मंत्रालय को प्रस्‍तुत करना।

3.    समीक्षा व अपील सहित विभागीय/ सीबीआई जॉंचों से उत्‍पन्‍न अनुशासनात्‍मक मामलों का प्रक्रमण (प्रोसेसिंग)।

4.    अभियोजन(प्रोसीक्‍यूसन) मामले।

5.    सहमत सूची की तैयारी और संदिग्‍ध सत्‍यनिष्‍ठा की सूची तथा उस पर कार्य।

6.    संवेदनशील खुफिया जानकारी/ रिपोर्टों का संचयन व विश्‍लेषण।

7.    वर्तमान संगठन की समीक्षा करना और उपचारात्‍मक सतर्कता हेतु प्रक्रियाएं इस दृष्टि से कि वे कारक जो भ्रष्‍टाचार अथवा कदाचार हेतु अवसर उपलब्‍ध कराते हैं, उन्‍हें दूर अथवा कम करना।

8.    नियमित व औचक सर्तकता निरीक्षणों की आयोजना तथा प्रर्वतन।

9.    संवेदनशील क्षेत्र/स्थिति/पदस्‍थापना की आवधिक समीक्षा व पहचान।

10.   सतर्कता सराहना प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

11.    सीटीई मामलों का प्रक्रमण।

12.   शीघ्र निवर्तन हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

13.   आय तथा जाहिरदार जीवनशैली को जानने के लिए अनार्जित आय तथा अनुपातहीन संपत्ति तक पहुँच बनाना।

14.   विभाग में कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों प्रशंसा सहित व्‍यवसायिक अद्यतन।

15.   सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई एक्‍ट)/ संसदीय प्रश्‍न/ विद्युत मंत्रालय व अन्‍य शासकीय नियमों का अनुपालन।

16.   विभाग में राजभाषा का कार्यान्‍वयन करना।

17.   गुणवत्‍ता प्रणाली आवश्‍यकताओं का कार्यान्‍वयन करना।

18.   कंपनी के नियमों/विनियमों/कार्यालय आदेशों, परिपत्रों का सच्‍ची भावना से कार्यान्‍वयन (जहॉं कहीं भी आवश्‍यक हो)।

19.   समय समय पर अन्‍य कोई दिया गया कार्य।

 

विभाग/अनुभाग: सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, निगम मुख्‍यालय

 

1.     इलेक्‍ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग संबंधी सभी मामले, कंप्‍यूटर तथा कृतिम संप्रेषण प्रणाली का प्रबंध करना।

2.    दीर्घ/लघु आवधिक सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति/ संगठन के लिए आईटी नीति की योजना बनाना।

3.    निगम मुख्‍यालय के विभिन्‍न विभागों तथा परियोजनाओं द्वारा माँग अनुसार सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित और कार्यान्वित करना।

4.    निगम मुख्‍यालय के कंप्‍यूटरों तथा कंप्‍यूटर केंद्रों को अनुरक्षण करना और परियोजनाओं की मदद करना।

5.    बाह्य सेवा प्रदाताओं के साथ समन्‍वय सहित निगम मुख्‍यालय के विभिन्‍न विभागों द्वारा अपेक्षित सहायता और परियोजनाओं की इंटरनेट/ईमेल संबंधी सेवाओं को सुनिश्‍चित करना।

6.    कंप्‍यूटर हार्डवेयर पेरीफेरल्‍स तथा अन्‍य संबंधित मदों के निवर्तन(डिस्‍पोजल) को व्‍यवस्थित करना।

7.    आईटी सर्विस टीम के प्रभावी कार्य करने के माध्‍यम से सभी आईटी प्रणालियों के उपरिकाल(अपटाइम) को अधिकाधिक करना और अनुवीक्षण करना।

8.    निष्‍पादन का अनुवीक्षण करना और फाइल ट्रैकिंग, एनएचडीसी इंट्रानेट एवं वेबसाइट को व्‍यवस्थित करना।

9.    विभिन्‍न सुरक्षित आईटी प्रणालियों के प्रभावी क्रियान्‍वयन के माध्‍यम से सुरक्षित आईटी वातावरण सुनिश्चित करना।

10.   आईटी से संबंधित सभी शासकीय पहलों की योजना बनाना और कार्यान्वित करना अथवा डिजिटल इंडिया इत्‍यादि जैसे को आईटी एनेबल करना।

11.    विभिन्‍न परियोजनाओं में कोडीकृत उपस्‍करों/स्‍पेयर्स की डेटा एंट्री करना और केंद्रीय निगम इकाइयों से उनको संयोजित करना।

12.   निगम मुख्‍यालय में टेलीफोन, फैक्‍स इत्‍यादि सुविधाओं का प्रबंधन करना।

13.   सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई एक्‍ट)/ संसदीय प्रश्‍न/ विद्युत मंत्रालय व अन्‍य शासकीय नियमों का अनुपालन।

14.   विभाग में राजभाषा का कार्यान्‍वयन करना।

15.   गुणवत्‍ता प्रणाली आवश्‍यकताओं का कार्यान्‍वयन करना।

16.   कंपनी के नियमों/विनियमों/कार्यालय आदेशों, परिपत्रों का सच्‍ची भावना से कार्यान्‍वयन (जहॉं कहीं भी आवश्‍यक हो)।

17.   समय समय पर अन्‍य कोई दिया गया कार्य।

 

विभाग/अनुभाग: योजना, निगम मुख्‍यालय

 

1.     अन्‍य प्रकार्यात्‍मक समूह के सहयोग से एनएचडीसी(कंपनी) का विज़न प्राप्‍त करने के लिए रणनीति बनाने हेतु समन्‍वय करना।

2.    वित्‍त विभाग के समन्‍वय और अन्‍य संबंधित प्रकार्यात्‍मक समूहों तथा सभी पणधरियों के सहयोग से निगमित योजना, दीर्घावधि योजना, पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना तथा वार्षिक योजना का उद्विकास करना।

3.    वित्‍त तथा अन्‍य संबंधित प्रकार्यात्‍मक समूह के समन्‍वय से विद्युत मंत्रालय से समझौता ज्ञापन के कागजातों को हस्‍ताक्षरित कराने हेतु तैयारी करना और अंतिम रूप देना।

4.    वार्षिक व्‍यापार योजना (समझौता ज्ञापन) के अनुसार सभी मानदंड़ों पर मील का पत्‍थर (माइल स्‍टोन) के विरुद्ध संगठन के निष्‍पादन एवं प्रगति का अनुवीक्षण करना और स्थिति की रिपोर्ट प्रबंधन/निदेशक मंडल को देना।

5.    पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से ईएफसी/पीआईबी, सीसीईए इत्‍यादि का निर्बाधन तथा सीईए, पर्यावरण, वन तथा वन्‍यजीव निर्बाधन की सहमति सहित वैधानिक तथा ग़ैरवैधानिक निर्बाधन प्राप्‍त करने के लिए विभिन्‍न विभागों/मंत्रालयों और परियोजना से समन्‍वय करना।

6.    विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट(डीपीआर) का अनुवीक्षण करना।

7.    विभिन्‍न शासकीय एजेंसियों तथा सीईए, सिविल, नीति आयोग, विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वित्‍त मंत्रालय इत्‍यादि से समन्‍वय व अंत:क्रिया करना।

8.    परियोजना कार्यान्‍वयन संबंधी राज्‍य शासन के साथ समझौते करना।

9.    डीपीआर/संशोधित लागत प्राक्‍कलन, पीआईबी, एसएफसी/ ईएफसी तथा सीसीईए संस्‍वीकृतियों का अनुमोदन प्राप्‍त करने हेतु परियोजनाओं तथा अन्‍य विभागों से समन्‍वय करना।

10.   सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई एक्‍ट)/ संसदीय प्रश्‍न/ विद्युत मंत्रालय व अन्‍य शासकीय नियमों का अनुपालन।

11.    विभाग में राजभाषा का कार्यान्‍वयन करना।

12.   गुणवत्‍ता प्रणाली आवश्‍यकताओं का कार्यान्‍वयन करना।

13.   कंपनी के नियमों/विनियमों/कार्यालय आदेशों, परिपत्रों का सच्‍ची भावना से कार्यान्‍वयन (जहॉं कहीं भी आवश्‍यक हो)।

14.   समय समय पर अन्‍य कोई दिया गया कार्य।

 

विभाग/अनुभाग: निगमीय सामाजिक दायित्‍व एवं धारणीय विकास, निगम मुख्‍यालय

 

1.     निगमीय सामाजिक दायित्‍व(सीएसआर) व धारणीयता कार्य हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करना। इस प्रकार, इस संबंध में समन्‍वय कार्य करना है।  

2.    सीएसआर नीति के अनुसार वार्षिक योजना बनाना और इसकी समीक्षा सुनिश्चित करना।

3.    बेस लाइन सर्वे से संबंधित अपेक्षाएं।

4.    आवश्‍यक सीएसआर बजट अनुमोदन तथा इसका आबंटन।

5.    समझौता ज्ञापन के तहत सहमत सीएसआर लक्ष्‍यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।

6.    नीति में विहित सीएसआर परियोजनाओं का क्रियान्‍वयन सुनिश्चित करना।

7.    नियमित त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्टों के माध्‍यम से सीएसआर गतिविधियों का समुचित आवधिक अनुवीक्षण करना।

8.    नीति अनुसार बाह्य निकाय के माध्‍यम से प्रभाव मूल्‍यांकन का पालन करना।

9.    जब भी आवश्‍यक हो तो वर्तमान सीएसआर योजना का पुन: अवलोकन करना।

10.   एनएचडीसी की अवस्थितियों में सभी आवश्‍यक अनुवर्ती कार्रवाई करना।

11.    एनएचडीसी की संबंधित अवस्थितियों, आंतरिक विभागों/ अनुभागों, मंत्रालयों, शासकीय निकायों, लेखापरीक्षा विभागों इत्‍यादि से सीएसआर पर माँगे जाने वाले सीएसआर मामलों पर स्‍पष्‍टीकरण/ सूचना उपलब्‍ध कराना।

12.   एनएचडीसी की प्रतिबद्धता के प्रदर्शन के प्रति विचार मंच के तौर पर कार्य करना और एनएचडीसी के कार्यक्रमों/गतिविधियों को चलाना।

13.   सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई एक्‍ट)/ संसदीय प्रश्‍न/ विद्युत मंत्रालय व अन्‍य शासकीय नियमों का अनुपालन।

14.   विभाग में राजभाषा का कार्यान्‍वयन करना।

15.   गुणवत्‍ता प्रणाली आवश्‍यकताओं का कार्यान्‍वयन करना।

16.   कंपनी के नियमों/विनियमों/कार्यालय आदेशों, परिपत्रों का सच्‍ची भावना से कार्यान्‍वयन (जहॉं कहीं भी आवश्‍यक हो)।

17.   समय समय पर अन्‍य कोई दिया गया कार्य।

 

विभाग/अनुभाग: मानव संसाधन, निगम मुख्‍यालय

 

नीति:

     1.  परिचय तथा मानव संसाधन नीति व नियमावली का कार्यान्वयन और मानव संसाधन मैनुअल का अद्यतन सुनिश्चित करना।

वेतन और सामाज‍िक सुरक्षा:

     1.  वेतनमान, भत्‍ते- मकान किराया भत्‍ता (एचआरए)/ लीज़, कैफेटेरिया, वाहन

     2. अन्‍य भत्‍ते व सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

औद्योगिक संबंध:

     1. औद्योगिक संबंध

     2. न्‍यायिक मामले

     3. वीआईपी संदर्भ

     4. श्रम कानून इत्‍यादि से संबंधित मामले

भर्ती:

     1. यह सुनिश्चित करना कि भर्ती नीति व्‍यवसाय आवश्‍यकता अनुरूप है।

     2. निवेश पर अधिकतम प्रतिफल (रिटर्न) प्राप्‍त करने के लिए आवश्‍यकताओं एवं भावी व्‍यवसाय योजनाओं तथा चालू संगठनों के वर्तमान कार्यदल की सक्षमताओं और कुशल/योग्‍य कर्मचारियों को उपलब्‍ध कराने में संतुलन रखना।

     3. एनएचडीसी की आद्योपांत (शुरू से अंत तक) भर्ती/चयन प्रक्रिया हेतु समग्र दायित्‍व का निर्वहन।

     4. यह सुनिश्चित करना कि संगठन केंद्र/राज्‍य सरकार के आधुनिकतम अधिनियमों,नियमों, दिशानिर्देशों एवं भर्ती/रोजगार संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतन है।

कर्मचारी स्‍थापना संबंधी मामले:

1.   कर्मचारियों की स्‍थापना से संबंधित मामलों का संचालन।

2.  स्‍वस्‍थ पदोन्‍नति व स्‍थानांतरण नीति के कार्यान्‍वयन के माध्‍यम से अनुक्रमण योजना तथा भविष्‍य (कैरियर) सुनिश्चित करना।

निष्‍पादन प्रबंधन प्रणाली:

1.   प्रमुख परिणाम क्षेत्रों (की रिजल्‍ट एरियाज़) का प्रयोग करते हुए निष्‍पादन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्‍वयन को सुनिश्चित करना।

औद्योगिक अभियांत्रिकी:

1.   जनशक्ति युक्तिकरण तथा जनशक्ति योजना के माध्‍यम से ओऐन्‍डएम लागत व मैन-मेगावाट अनुपात का इष्‍टतम उपयोग करना।

2.  भारत सरकार, लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के तहत प्रोत्‍साहन योजनाएं बनाना तथा कार्यान्वित करना।

3.  मानव संसाधन लेखाकरण व विभिन्‍न विविध।  

4.  उत्‍कृष्‍टता पुरस्‍कार हेतु योजनाओं की पहचान व पुरस्‍कार।

सुरक्षा:

1.   समय समय पर विद्युत मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आसूचना ब्‍यूरो तथा सुरक्षा में शामिल भारत सरकार के अन्‍य संगठनों से जारी सुरक्षा परामर्शिका और सुरक्षा दिशा निर्देशों का प्रभावी कार्यान्‍वयन सुनिश्चित करना।

2.  निगम मुख्‍यालय की आंतरिक सुरक्षा (पहरा और निगरानी) हेतु डीजीआर गार्ड्स की तैनाती।

3.  नियमित रूप से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मुख्‍यालय, गृह मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, आसूचना ब्‍यूरो से संपर्क करना।

अन्‍य:

1.   निगम मुख्‍यालय में केंटीन व्‍यवस्‍था।

2.  केंद्रीय डाक व डिस्‍पैच।

3.  परिवहन (ट्रांसपोर्ट) प्रबंधन।

4.  सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई एक्‍ट)/ संसदीय प्रश्‍न/ विद्युत मंत्रालय व अन्‍य शासकीय नियमों का अनुपालन।

 

 

 

 

विभाग/अनुभाग: कारपोरेट कम्‍यूनिकेशन, निगम मुख्‍यालय

 

1.     एनएचडीसी का ब्रांड निर्माण एवं प्रचार का समग्र दायित्‍व।

2.    प्रेस कांफेरेंश/मीट्स, प्रेस रिलीज, शीर्ष प्रबंधन से मीडिया साक्षात्‍कार, एनएचडीसी के बारे में समाचार आलेख, प्रेस पार्टी विजिट्स मीडिया ट्रेकिंग और क्‍लिपिंग इत्‍यादि सहित इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया संबंधी गतिविधियॉं तथा सभी प्रकार के प्रिंट हेतु समग्र दायित्‍व।

3.    अंतरराष्‍ट्रीय, राष्‍ट्रीय एवं स्‍थानीय प्रदर्शनियों में एनएचडीसी की सहभागिता हेतु समग्र दायित्‍व।

4.    एनएचडीसी पत्रिका (गृह पत्रिका) का प्रकाशन, मासिक विज्ञप्ति (कम्‍यूनिक) कारपोरेट बुकलेट/ फोल्‍डर्स, परियोजना बुकलेट्स/फोल्‍डर्स मैनुअल्स की प्रिंटिंग सहित कारपोरेट पब्लिकेशन्‍स का प्रकाशन।

5.    निविदा सूचनाएं, वैधानिक/ भर्ती विज्ञापन, रोजगार व अन्‍य सूचना इत्‍यादि का प्रकाशन सुनिश्चित करना।

6.    निगम मुख्‍यालय में विभिन्‍न कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित करना जैसे एनएचडीसी स्‍थापना दिवस, एनएचडीसी दिवस मनाने हेतु एनएचडीसी की सभी अवस्थितियों हेतु फंड आबंटन, गणतंत्र दिवस, स्‍वतंत्रता दिवस, पावर स्‍पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तत्‍वावधान में अंतर सीपीएसयू स्‍पोर्ट्स टूर्नामेंट मेजवानी सहित खेलकूद गतिविधियॉं और अंतर स्‍पोर्ट्स टूर्नामेंट में सहभागिता सुनिश्चित करना।

7.    निगम मुख्‍यालय में विभिन्‍न गतिविधियों की फोटो सहित प्रकाशन, कंपनी की आवश्‍यकतानुसार ऑडियो-वीडियो प्रोडक्‍शन सुनिश्चित करना।

8.    निगम मुख्‍यालय में विज्ञापन एजेंसियों एवं प्रिंटर्स का सूचीबद्धन सुनिश्चित करना।

9.    पावर स्‍टेशन/परियोजनाओं में वीआईपी विजिट से संबंधित कार्मिक सहित कार्यस्‍थलों पर पीआर पहलों हेतु सहायता सुनिश्चित करना।

10.   विद्युत मंत्रालय की ओर से ऊर्जा संरक्षण दिवस पर पेंटिंग कम्‍पटीशन का सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित करना।

 

विभाग/अनुभाग: विधि, निगम मुख्‍यालय

1.     विभाग के प्रशासनिक प्रधान होने के नाते निगम की परियोजनाओं/पावर स्‍टेशनों के साथ साथ निगम के विधि विभाग के कार्यों का समग्र अनुवीक्षण।

2.    सभी विधिक मामलों का अनुवीक्षण करना और अदालतों/अधिकरण इत्‍यादि में समय पर दाखिल और बचाव के प्रतिवादी मामलों को सुनिश्चित करना।

3.    निगम मुख्‍यालय, परियोजना/इकाइयों में पदस्‍थ समस्‍त विधिक कार्यपालकों का प्रकार्यात्मक नियंत्रण।

4.    विभागाध्‍यक्ष/ परियोजना प्रमुखों के साथ विधिक मामलों में आवश्यकतानुसार समन्वय।

5.    अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध (एम्‍पैनलमेंट) करना और उनके निबंधन व शर्तों इत्‍यादि का निर्धारण सुनिश्चित करना।

 

विभाग/अनुभाग: चिकित्‍सीय सेवाएं, निगम मुख्‍यालय

 

1.     कार्मिकों और उनके परिवारों को परामर्श हेतु चिकित्सा कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

2.    अस्पताल में भर्ती गंभीर मामलों हेतु पर्याप्त देखभाल और अनुवर्ती (फॉलोअप) कार्रवाई  सुनिश्चित करना।

3.    चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का समय पर समर्थन एवं प्रक्रमण सुनिश्चित करना।

4.    सूचीबद्ध अस्पतालों की वैधता अवधि को समय पर बढ़ाना और नवीन अस्पतालों की सूचीबद्धता सुनिश्चित करना।

5.    कार्मिकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में  सीधे भुगतान सुविधा के तहत प्रवेश के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

 

विभाग/अनुभाग: राजभाषा, निगम मुख्‍यालय

 

1.     राजभाषा कार्यान्वयन हेतु त्रैमासिक बैठकें आयोजित करना।

2.    आरोहण सहित सभी राजभाषा प्रकाशनों का समग्र उत्‍तरदायित्‍व निर्वहन।

3.    हिंदी कार्यशालाओं और दस्तावेजों के अनुवाद के माध्यम से हिंदी का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना।

4.    विभिन्न परियोजनाओं में हिंदी के उपयोग की समीक्षा और निरीक्षण के लिए समग्र उत्‍तरदायित्‍व निर्वहन।

5.    विभिन्‍न हिंदी कार्यक्रमों जैसे कवि सम्‍मेलन, राजभाषा बैठकें इत्‍यादि के आयोजन का समग्र उत्‍तरदायित्‍व।

6.    विभागीय बजट को अंतिम रूप देकर उसका अनुमोदन/संस्वीकृति प्राप्त करना।

7.    राजभाषा के संबंध में भारत सरकार की नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

8.    विद्युत मंत्रालय के साथ-साथ राजभाषा विभाग,  गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

9.    संसदीय राजभाषा उपसमिति द्वारा उनके निरीक्षणों के दौरान राजभाषा पर दिए गए आश्वासनों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना।

10.   नियमित गतिविधियों जैसे बैठकों, कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं आदि का संचालन सुनिश्चित करना।

11.    एमआईएस रिपोर्टों का समय पर प्रस्तुत किया जाना और परियोजना सेवाएं और समन्वय सुनिश्चित करना।

 

विभाग/अनुभाग: प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास(टी ऐन्‍ड एचआरडी), निगम मुख्‍यालय

 

1.     निम्‍नलिखित सहित एनएचडीसी हेतु प्रशिक्षण एवं विकास प्रणाली की स्थापना का उत्‍तरदायित्‍व:

2.    प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान,

3.    प्रशिक्षण के माड्यूल्‍स बनाना,

4.    प्रशिक्षण कैलेंडर का विकास,

5.    प्रशिक्षण देने की सुविधा।

6.    प्रशिक्षण मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि के आधार पर पुन: डिजाइन करना।

7.    प्रशिक्षण डेटाबेस का अद्यतन और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।

8.    सतत शिक्षा कार्यक्रमों, लंबी अवधि के प्रशिक्षण इत्‍यादि को सुगम करना।

9.    पावर स्‍टेशनों में प्रचालन हेतु सक्षम बनाने के अनुक्रम में भारतीय विद्युत नियमावली (1956) और ओ ऐन्‍ड एम वैधानिक प्रशिक्षण के अनुसार, आईटीआई के माध्यम से कार्मिकों का कौशल विकास सुनिश्चित करना।

10.   प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम नामांकन,  अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं/ सेमिनारों,  इन हाउस गैर तकनीकी प्रशिक्षण देने की सुगम करना।

 

विभाग/अनुभाग: संपदा प्रबंधन, निगम मुख्‍यालय

 

1.     हाउस कीपिंग, डीजी सेट्स, एसी एवं अन्‍य उपयोगिताओं का समग्र प्रचालन एवं रखरखाव।

2.    विभिन्‍न संपदा प्रबंधन उद्देश्‍यों हेतु नगर निगम से संपर्क।

3.    निगम मुख्‍यालय एवं आवासीय कॉलोनी में अग्निशामक प्रणालियों का प्रचालन एवं रखरखाव।

4.    मरम्मत और रखरखाव की गतिविधियाँ जैसे बिजली,  पानी की आपूर्ति,  स्वच्छता,  हाउस कीपिंग कार्य और प्रसाधन संबंधी सामग्री आपूर्ति सहित सिविल निर्माण कार्य।

5.    अन्य प्रतिष्ठान जैसे अतिथि गृह,  क्लब इत्यादि सहित सभी निर्माण कार्य जो कॉर्पोरेट कार्यालय में निष्पादित किए जाएं, उनका प्रबंधन और अनुवीक्षण करना।

6.    कार्यालय के समस्‍त उपकरणों जैसे ज़ेरॉक्स मशीन, टेलीविजन, केबल इत्‍यादि की उपलब्धता,  निर्गमन और रखरखाव।

7.    एनएचडीसी के समस्‍त अति‍थ‍िगृहों (गेस्टहाउस) के प्रचालन एवं रखरखाव का समग्र उत्‍तरदायित्‍व।

8.    विभिन्न निगमीय बैठकों इत्‍यादि के लिए खानपान सेवाओं और आधारिक संरचना/ सुविधाओं की व्यवस्था करना।

9.    बागवानी और वार्षिक बागवानी संविदाओं और अनुवीक्षक सेवा स्तरों का प्रबंधन करना।

10.   कार्यालय और अन्य का सुसज्‍जन कार्य करना।

11.    पुरानी और उपयोग की गई वस्तुओं का निपटान।

12    सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई एक्‍ट)/ संसदीय प्रश्‍न/ विद्युत मंत्रालय व अन्‍य शासकीय नियमों का अनुपालन।

13.   विभाग में राजभाषा का कार्यान्‍वयन करना।

14.   गुणवत्‍ता प्रणाली आवश्‍यकताओं का कार्यान्‍वयन करना।

15.   कंपनी के नियमों/ विनियमों/ कार्यालय आदेशों, परिपत्रों का सच्‍ची भावना से समय पर कार्यान्‍वयन (जहॉं कहीं भी आवश्‍यक हो)।

16.   समय समय पर अन्‍य कोई दिया गया कार्य।

 

विभाग/अनुभाग: संविदा एवं प्रापण, निगम मुख्‍यालय

1.     निगम मुख्‍यालय और अन्‍य एनएचडीसी की परिसंपत्तियों के सभी प्रमुख सिविल व हाइड्रो मैकेनिकल ठेकों को समय से अंतिम रूप देना और अवार्ड करना।

2.    टेंडर डाक्‍यूमेंट की तैयारी का प्रक्रमण, टेंडरिंग मूल्‍यांकन और संविदा अवार्ड का समग्र उत्‍तरदायित्‍व।

3.    पीक्‍यू बिड्स का मूल्‍यांकन।

4.    अन्‍य संबंधित विभागों व प्रस्‍तावों को अंतिम रूप दिए जाने और निविदाओं के संबंध में समन्‍वय।

5.    टेंडरिंग प्रोसेस के दिशानिर्देशों एवं नियमों के अनुपालन का अनुवीक्षण करना।

6.    वेंडर/कॉन्‍ट्रेक्‍टर विवरण और वेंडर/कॉन्‍ट्रेक्‍टर का निष्‍पादन अभिलेख सहित संविदाओं संबंधित डेटाबेस का विकास व अनुरक्षण।

7.    टेंडर डाक्‍यूमेंट का मानकीकरण।

8.    यथापेक्षित माध्‍यस्‍थम् मामलों सहित संविदात्‍मक मामलों के पश्‍चातवर्ती अवार्ड प्रक्रमण का अनुवीक्षण करना।

9.    संविदा निष्‍पादन हेतु परियोजनाओं को पर्याप्‍त मदद करना।

10.   प्रणाली विकास यथा जीसीसी का संसोधन, कार्य संविदा के सारांश का प्रक्रमण/ कॉन्‍ट्रेक्‍ट मैनुअल इत्‍यादि का निरीक्षण(ओवरसी) करना।

11.    सभी विवादों और परियोजनाओं द्वारा रेफर किए गए ठेकेदारों के दावों का निपटान और जहॉं कहीं भी आवश्‍यक हो वहॉं सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्‍त करना।

12.   पश्‍चातवर्ती अवार्ड मामलों के सभी प्रस्‍ताव यथा सिविल कार्य हेतु डेवियेशन और परियोजनाओं, निगम मुख्‍यालय में हाइड्रो मैकेनिकल कार्य का परीक्षण।

13.   कॉन्‍ट्रेक्‍ट मैनुअल की तैयारी।

14.   इंटीग्रिटी पैक्‍ट का कार्यान्‍वयन।

15.   ठेकेदारों व वेंडर/सप्‍लायर्स (उनके निष्‍पादन सहित) के डेटा बैंक का विकास।

16.   विद्युत, यांत्रिक और विद्युत-यांत्रिक संविदाओं के प्रापण/ संस्‍थापन से संबंधित टेंडरिंग, मूल्‍यांकन तथा अवार्ड और अन्‍य सामान तथा स्‍पेयर्स (स्‍वदेशी व आयातित) सहित उपस्‍कर।

17.   डिजाइन्‍स/ड्राइंग्‍स, गुणवत्‍ता आश्‍वासन योजनाएं इत्‍यादि के संबंध में अनुमोदन के लिए संबंधित विभागों से समन्‍वय करना।

18.   इंपोर्ट लायसेंस, इंपोर्ट लायसेंसों के समाधान, शासन तथा अन्‍य एजेंसियों और इनके पारगमन बीमा से अपेक्षित रिटर्न फाइल करने की व्‍यवस्‍था में मदद करना।

19.   विभाग में कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अनुशंसा सहित व्‍यावसायिक अद्यतन।

20.   सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई एक्‍ट)/ संसदीय प्रश्‍न/ विद्युत मंत्रालय व अन्‍य शासकीय नियमों का अनुपालन।

21.   विभाग में राजभाषा का कार्यान्‍वयन करना।

22.   गुणवत्‍ता प्रणाली आवश्‍यकताओं का कार्यान्‍वयन करना।

23.   कंपनी के नियमों/विनियमों/कार्यालय आदेशों, परिपत्रों का सच्‍ची भावना से कार्यान्‍वयन (जहॉं कहीं भी आवश्‍यक हो)।

24.   समय समय पर अन्‍य कोई दिया गया कार्य।

 

विभाग/अनुभाग: परियोजना अनुवीक्षण, निगम मुख्‍यालय

 

1.     निगम की परियोजनाओं के निर्माण हेतु सभी अनुसूचीकरण(सेड्यूलिंग), अनुवीक्षण तथा परियोजना सहायता सेवाओं का समग्र उत्‍तरदायित्‍व।

2.    परियोजनाओं की सहायता से संबंधित सभी मामलों हेतु निगम मुख्‍यालय के विभिन्‍न प्रकार्यात्‍मक विभागों से समन्‍वय का उत्‍तरदायित्‍व।

3.    सभी परियोजना समीक्षा बैठकों से समन्‍वय करना और सभी संबंधित प्रकार्यात्‍मक प्रमुखों की उपस्थिति तथा लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्‍चित करना।

4.    सभी परियोजना संबंधी मामलों के समन्‍वय हेतु दिग्‍दर्शक बिंदु के तौर पर बाह्य एजेंसियों जैसे विद्युत मंत्रालय, सीईए, एमईए इत्‍यादि के साथ कार्य करना।

5.    डेटा संग्रह, सूचना का समानुक्रमण और सभी वैधानिक नियमों का विस्‍तार व नियंत्रण रिपोर्टों को विभिन्‍न एजेंसियों को प्रस्‍तुत किया जाना।

6.    समझौता ज्ञापन में निर्धारित विभिन्‍न माइलस्‍टोन्‍स की प्रगति और उनकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्‍तुतीकरण का अनुवीक्षण करना।

7.    वित्‍तीय परिव्‍यय व इसे निगम की सभी परियोजनाओं के लिए भैतिक प्रगति से संबंधित कर अनुवीक्षण करना।

8.    उपयुक्‍त कनेक्‍टीविटी सहित निगम मुख्‍यालय व परियोजनाओं में वित्‍तीय प्रगति संयोजित भौतिक प्रगति और उसके कार्यान्‍वयन उपयुक्‍त समय आधार पर अनुवीक्षण के लिए उपयुक्‍त सॉफ्टवेयर के साथ अनुवीक्षण प्रणाली का परिचय व अद्यतन।

9.    समय से प्रस्‍तुतीकरण सुनिश्‍चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय/ एनएचडीसी निगम मुख्‍यालय/ इसकी परियोजनाओं द्वारा आदेशित विभिन्‍न समितियों की रिपोर्ट/अनुशंसा की प्रगति का अनुवीक्षण करना।

10.   सभी समीक्षा बैठकों की योजना बनाना, आयोजन करना और समन्‍वय करना। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगतिवार छंटाई की जाएगी और महत्‍वपूर्ण मुद्दों को प्रबंधन के संज्ञान में लाया जाएगा।

11.    संसदीय प्रश्‍नों का जवाब व समन्‍वय करना।

12.   समझौता ज्ञापन के माइलस्‍टोन निश्‍चय करने के लिए मंत्रालयों से समन्‍वय करना।

13.   परियोजनाओं की स्‍थिति के संबंध में विद्युत मंत्रालय, सीईए व कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय इत्‍यादि से संपर्क करना और विद्युत मंत्रालय, सीईए को साप्‍ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्‍तुतीकरण सुनिश्‍चित करना।

14.   मासिक प्रगति रिपोर्टों का प्रस्‍तुतीकरण।

15.   विभिन्‍न समितियों यथा ऊर्जा की स्‍थायी समिति, लोक उपक्रम समिति, ऊर्जा की सलाहकार  समिति तथा संसदीय समितियों के साथ समन्‍वय करना और उनकी रिपोर्टों का प्रस्‍तुतीकरण सुनिश्‍चित करना।

16.   विद्युत मंत्रालय के साथ सभी परियोजना समीक्षा बैठकों इत्‍यादि का समन्‍वय करना और लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

17.   परियोजना और निगम मुख्‍यालय के बीच संपर्क के नोडल पाइंट के तौर पर कार्य करना और शीर्ष प्रबंधन को संप्रेषित करना।

18.   परियोजना अनुसूची, अनुवीक्षण और परियोजना सहायता सेवाओं हेतु समग्र उत्‍तरदायित्‍व निर्वहन।

19.   निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्राप्‍त करना।

20.   सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई एक्‍ट)/ संसदीय प्रश्‍न/ विद्युत मंत्रालय व अन्‍य शासकीय नियमों का अनुपालन।

21.   विभाग में राजभाषा का कार्यान्‍वयन करना।

22.   गुणवत्‍ता प्रणाली आवश्‍यकताओं का कार्यान्‍वयन करना।

23.   कंपनी के नियमों/विनियमों/कार्यालय आदेशों, परिपत्रों का सच्‍ची भावना से कार्यान्‍वयन (जहॉं कहीं भी आवश्‍यक हो)।

24.   समय समय पर अन्‍य कोई दिया गया कार्य।

 

विभाग/अनुभाग: लागत अभियांत्रिकी (कॉस्‍ट इंजीनीयरिंग), निगम मुख्‍यालय

 

1.     आवश्‍यकतानुसार सभी अवस्थितियों के सभी सिविल, विद्युत व यांत्रिक कार्य की लागत प्राक्‍कलन की तैयारी करना।

2.    निर्माणाधीन परियोजनाओं और डीपीआर अवस्‍था के संशोधित लागत प्राक्‍कलनों का निर्माण और सीईए/सीडब्‍ल्‍युसी से उनकी निर्बाधन प्राप्‍त करने हेतु सहायता करना।

3.    सीईए/सीडब्‍ल्‍युसी द्वारा निर्बाधन एवं लागत प्राक्‍कलनों का संशोधन।

4.    प्रबंधन को आवधिक रिटर्न्स प्रस्‍तुत करना।

5.    निगम स्‍तर पर अतिरिक्‍त प्रस्‍थानी व नवीन मदों हेतु भिन्‍नता विश्‍लेषण सहित अनुमोदित संविदाओं हेतु लागत में उतार-चढ़ाव।

6.    निगम मुख्‍यालय स्‍तर पर अवार्ड किए जाने वाले टेंडरों हेतु निविदा परीक्षण प्राक्‍कलनों की तैयारी।

7.    डीपीआर व टीईसी उद्देश्‍य हेतु परियोजनाओं का आर्थिक मूल्‍यांकन।

8.    भिन्‍नता विश्‍लेषण सहित पूर्णता रिपोर्ट में लागत संबंधी चेप्‍टर की तैयारी।

9.    सामग्री के डाटाबेस आधारिक दरें, श्रम, विश्‍लेषण सहित अवार्डेड संविदाओं पर आधारित कार्य मदों का अनुरक्षण और भावी कार्यों हेतु दरों के निर्धारण की तैयारी।

10.   लागत वृद्धि फार्मूला व ट्रेंड्स शामिल करना।

11.    लागत नियंत्रण मानदंडों को शामिल करना।

12.   कार्य मद नामकरण का मानकीकरण और दर विश्‍लेषण का उपागम।

13.   सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई एक्‍ट)/ संसदीय प्रश्‍न/ विद्युत मंत्रालय व अन्‍य शासकीय नियमों का अनुपालन।

14.   विभाग में राजभाषा का कार्यान्‍वयन करना।

15.   गुणवत्‍ता प्रणाली आवश्‍यकताओं का कार्यान्‍वयन करना।

16.   कंपनी के नियमों/विनियमों/कार्यालय आदेशों, परिपत्रों का सच्‍ची भावना से कार्यान्‍वयन (जहॉं कहीं भी आवश्‍यक हो)।

17.   समय समय पर अन्‍य कोई दिया गया कार्य।

          

विभाग/अनुभाग: पर्यावरण, निगम मुख्‍यालय

 

1.     कागजातों की तैयारी/ निर्माण पूर्व गतिविधियों हेतु निर्बाधन के लिए प्रस्‍तुतीकरण और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) व सीसी से संदर्भ के निबंधन(टीओआर) में अनुमोदन।

2.    पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) व सीसी से निर्बाधन प्राप्‍त करने हेतु सलाहकारों द्वारा तैयार की गई ईआईए/ईएमपी रिपोर्टों का अध्‍ययन व समीक्षा।  

3.    परियोजना व राज्‍य सरकारों के साथ समाजिक प्रभाव मूल्‍यांकन अध्‍ययन हेतु समन्‍वय करना और आरऐन्‍डआर योजना, समुदाय (कम्‍यूनि‍टी)/ आदिवासी विकास योजना उचित मुआवजा के अधिकार व भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्स्‍थापना अधिनियम (आरएफसीटीएलएआरआर) 2013 के अनुक्रम में योजना बनाना।

4.    राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के सहयोग से आयोजित की गई परियोजना से संबंधित जनसुनवाइयों हेतु समन्‍वय करना।

5.    पर्यावरण निर्बाधन प्राप्‍त करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) व सीसी को प्रस्‍ताव का प्रस्‍तुतीकरण व तैयारी करना।

6.    पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) व सीसी से वन एवं वन्‍य जीव निर्बाधन प्राप्‍त करने हेतु वन एवं वन्‍य जीव प्रस्‍तावों की तैयारी में परियोजना/राज्‍य सरकार के साथ समन्‍वय करना।

7.    अनुसूचित जनजाति मंत्रालय, भारत सरकार से जनजाति पक्ष पर निर्बाधन प्राप्‍त करने हेतु संबंधित परियोजना व जनजाति मंत्रालय के साथ समन्‍वय करना।

8.    एक्‍सपर्ट अप्रेज़ल कमेटी (ईएसी)/ फॉरेस्‍ट एटवाइज़री कमेटी (एफएसी)/ स्‍टेंडिंग कमेटी ऑफ नैशनल बोर्ड ऑफ बाइल्‍ड लाइफ (एनवीडब्‍ल्‍युएल) के लिए प्रस्‍तुतियों की तैयारी और उनसे संबंधित बैठकों में शामिल होना।

9.    पर्यावरण प्रभाव मूल्‍यांकन (ईआईए)/ पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) की तैयारी हेतु निगम मुख्‍यालय के संबंधित विभाग व संबंधित परियोजना, सलाहकार के साथ और पर्यावरण वन एवं वन्‍य जीव निर्बाधनों हेतु अपेक्षित अन्‍य आवश्‍यक रिपोर्टों का समन्‍वय करना।

10.   पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) व सीसी अनुबंधों एवं ईएमपी कार्यान्‍वयन के अनुपालनों की कार्रवाई का अनुवीक्षण करना।

11.    प्रवर्तित परियोजनाओं के निर्माण पश्‍चात पर्यावरण व समाजिक प्रभाव मूल्‍यांकन का अध्‍ययन।

12.   पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) व सीसी द्वारा जारी दिशानिर्देंशों की संरेखा में पर्यावरण एवं समाजिक पक्षों से संबंधित एनएचडीसी हेतु नीतियों का निर्माण।

13.   पर्यावरण विधिक मामलों/ अभियोगों के साथ डीलिंग के लिए विधि विभाग को तकनीकी आगम (इनपुट) उपलब्‍ध कराना।

14.   एनएचडीसी की विभिन्‍न परियोजनाओं की डीपीआर हेतु पर्यावरणीय पक्षों पर चेप्‍टर्स की तैयारी।

15.   भूमि व पुनर्वास एवं पुनर्स्‍थापन के संबंध में आवधिक अद्यतन सहित प्रणालीयुक्‍त कम्‍प्‍यूटरीकृत डेटाबैंक का निर्माण।

16.   विभिन्‍न उद्देश्‍यों हेतु पर्यावरणीय मामलों से संबंधित टिप्‍पणियों/ प्रस्‍तुतियों/ बैकअप पेपर्स/ कागजातों की तैयारी में विद्युत मंत्रालय/ अन्‍य शासकीय एजेंसियों से समन्‍वय व संपर्क करना।

17.   वन कवर इत्‍यादि के मूल्‍यांकन के संबंध में रिमोट सेंसिंग व जीआईएस स्‍टडीज।

18.   पर्यावरण एवं सामाजिक मामलों से संबंधित विभिन्‍न कागजातों/ रिपोर्टों/ नीतियों/ बिलों पर टिप्‍पणी और अध्‍ययन करना जब कभी विद्युत मंत्रालय, विश्‍व बैंक इत्‍यादि से प्राप्‍त हों।

19.   बेसिन अध्‍ययन रिपोर्टों की समीक्षा और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व सीसी/सलाहकार के साथ समन्‍वय करना।

20.   भूमि अधिग्रहण व सामाजिक पक्षों, पुनर्वास एवं पुनर्स्‍थापन से संबंधित मामलों हेतु संबंधित राज्‍य सरकारों व परियोजनाओं से समन्‍वय करना।

21.   सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई एक्‍ट)/ संसदीय प्रश्‍न/ विद्युत मंत्रालय व अन्‍य शासकीय नियमों का अनुपालन।

22.   विभाग में राजभाषा का कार्यान्‍वयन करना।

23.   गुणवत्‍ता प्रणाली आवश्‍यकताओं का कार्यान्‍वयन करना।

24.   कंपनी के नियमों/विनियमों/कार्यालय आदेशों, परिपत्रों का सच्‍ची भावना से कार्यान्‍वयन (जहॉं कहीं भी आवश्‍यक हो)।

25.   समय समय पर अन्‍य कोई दिया गया कार्य।

 

विभाग/अनुभाग: कंपनी सचिव, निगम मुख्‍यालय

 

1.     कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्‍न वैधानिक रिटर्न्‍स व रिपोर्टों को तैयार तथा फाइल करना।

2.    एजीएम, ईजीएम व बीओडी सहित संयोजित व आयोजित बैठकों के अनुमोदित कार्यवृत्‍तों का अभिलेखन सुनिश्चित करना।

3.    वार्षिक आम बैठक, निदेशक मंडल, कार्यपालक कमेटी, पणधारियों की असाधारण सामान्‍य बैठक (वैधानिक आवश्‍यकतानुसार) का संयोजन और आयोजन कराना। इसके साथ साथ कार्यसूची का परिचालन एवं बैठक का कार्यवृत्‍त प्रारूप तैयार करना।  

4.    नियमों एवं विनियमों विशेष तौर से कंपनी अधिनियम 1956, कारपोरेट नियम, स्‍टॉक एक्‍सचेंज व सेबी विनियमों सहित समग्र अनुपालन सुनिश्चित और अनुवीक्षण करना।

5.    सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई एक्‍ट)/ संसदीय प्रश्‍न/ विद्युत मंत्रालय व अन्‍य शासकीय नियमों का अनुपालन।

6.    विभाग में राजभाषा का कार्यान्‍वयन करना।

7.    गुणवत्‍ता प्रणाली आवश्‍यकताओं का कार्यान्‍वयन करना।

8.    कंपनी के नियमों/विनियमों/कार्यालय आदेशों, परिपत्रों का सच्‍ची भावना से कार्यान्‍वयन (जहॉं कहीं भी आवश्‍यक हो)।

9.    समय समय पर अन्‍य कोई दिया गया कार्य।

 

विभाग/अनुभाग: अभिकल्‍प एवं अभियांत्रिकी (डिजाइन ऐन्‍ड इंजीनियरिंग), निगम मुख्‍यालय

 

1.     परियोजनाओं की पीएफआर, एफआर और/अथवा डीपीआर हेतु परियोजनाओं की लेआउट डिजाइन अध्‍ययन का समग्र उत्‍तरदायित्‍व।

2.    समय पर पर्याप्‍त रूप से योजना समन्‍वय हेतु गुणवत्‍ता समर्थन सुनिश्‍चित करना और परियोजनाओं व संबंधित विभागों के संयोजन से निर्माण पूर्व प्रवस्‍था अन्‍वेषण कार्यों का मूल्‍यांकन करना। 

3.    विद्युत उत्‍पादन हेतु जल उपलब्‍धता हाइड्रोलॉजिकल अध्‍ययन, डिजाइन फ्लड और डाइवर्जन फ्लड का निष्‍पादन सुनिश्चित करना।

4.    परियोजना विकास अर्थात पीएफआर/ एफआर/ डीपीआर स्‍टेज, बिड लेबल स्‍टेज और निर्माण स्‍टेज के दौरान विस्‍तृत डिजाइन पर सभी सिविल और हाइड्रो मैकेनिकल कार्यों के इष्‍टतम व लागत प्रभावित डिजाइनों को चलाना तथा सुनिश्चित कराना।

5.    निर्माण के लिए प्रस्‍तावित परियोजनाओं हेतु अन्‍य एजेंसियों द्वारा तैयार की गई डीपीआर की समीक्षा करना।

6.    बिड लेबल इंजीनियरिंग डिजाइन और सिविल कार्यों हेतु तकनीकी विशिष्‍टताओं सहित ड्राइंग तैयार/व्‍यवस्थित करना।

7.    सिविल कार्य निविदाओं की मात्राओं के बिल की तैयारी।

8.    सिविल कार्यों हेतु विशिष्‍टताओं का मानकीकरण चलाना।

9.    विभिन्‍न परियोजनाओं की भिन्‍न डिजाइन यूनिट्स हेतु डिजाइन परंपराओं में एकरूपता।

10.   सिविल तथा हाइड्रो मैकेनिकल कार्यों से संबंधित सभी निविदाओं के मूल्‍यांकन हेतु विभाग द्वारा पर्याप्‍त सहायता उपलब्‍ध कराया जाना।

11.    अनुबंधित अनुसूची अनुसार निर्माण ड्राइंगों को समय पर जारी करना। डिजाइनरों द्वारा नियमित रूप से कार्यस्‍थल की विजिट किया जाना सुनिश्‍चित करना और परियोजना की अपेक्षा पर आधारित कार्यस्‍थल शर्तों पर डिजाइनों को ग्रहण करना।

12.   सिविल कार्यों हेतु विस्‍तृत निर्माण स्‍टेज डिजाइन व ड्राइंग्‍स उपलब्‍ध कराना और कार्यस्‍थल हालातों पर आधारित नियमित रूप से डिजाइन समीक्षा संचालित कराना।

13.   अविरुद्ध व गुणवत्‍ता तकनीकी/ डिजाइन सहायता परियोजनाओं को उपलब्‍ध कराया जाना।

14.   प्रवर्तन(कमीशनिंग) और रिजर्वायर्स तथा डैम्‍स के प्रचालन क्षेत्र का विकास।

15.   मानसून पूर्व तथा पश्‍चात डैम्‍स और डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेसन, सीडब्‍ल्‍युसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार डैम सेफ्टी से संबंधित लगी हुई संरचनाओं का निरीक्षण।

16.   ओऐन्‍डएम पावर स्‍टेशनों में हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों का अनुवीक्षण।

17.   सिविल और हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों हेतु प्रचालन एवं अनुरक्षण मैनुअल की तैयारी करना।

18.   बाह्य सलाहकारों व शासकीय एजेंसियों जैसे सीडब्‍ल्‍युसी, वापकोस, सीईए, सीडब्‍ल्‍युपीआरएस इत्‍यादि से निर्बाधन और विशेष अध्‍ययन हेतु समन्‍वय करना।

19.   भारतीय मानक ब्‍यूरो की स्‍थायी समिति और अन्‍य तकनीकी समिति में प्रतिभागिता करना।

20.   बाह्य एजेंसियों हेतु इंजीनियरिंग परामर्श उपलब्‍ध कराना।

21.   विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इत्‍यादि में परियोजना निर्माण, निष्‍पादन व प्रचालन से संबंधित विभिन्‍न बैठकों में सहभागिता करना।

22.   विभिन्‍न प्रशिक्षण हेतु कार्मिकों को नामित करना, व्‍यावसायिक अद्यतन हेतु एजेंसियों जैसे सीबीआईपी, एनआईएच, सीडब्‍ल्‍युसी, आईआईटी तथा अन्‍य संस्‍थानों द्वारा आयोजित सम्‍मेलनों हेतु नामित करना।

23.   परियोजना पूर्णता रिपोर्टों की तैयारी में विभाग से समर्थन व सहायता।

24.   विभिन्‍न प्रकार्यात्‍मक विभागों के सहयोग से अत्‍याधुनिक डिजाइन सॉफ्टवेयर का प्रापण।

25.   सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई एक्‍ट)/ संसदीय प्रश्‍न/ विद्युत मंत्रालय व अन्‍य शासकीय नियमों का अनुपालन।

26.   विभाग में राजभाषा का कार्यान्‍वयन करना।

27.   गुणवत्‍ता प्रणाली आवश्‍यकताओं का कार्यान्‍वयन करना।

28.   कंपनी के नियमों/विनियमों/कार्यालय आदेशों, परिपत्रों का सच्‍ची भावना से कार्यान्‍वयन (जहॉं कहीं भी आवश्‍यक हो)।

29.   समय समय पर अन्‍य कोई दिया गया कार्य।

 

विभाग/अनुभाग: व्‍यवसाय विकास, निगम मुख्‍यालय

 

1.     संगठन के कोर क्षेत्रों में व्‍यवसाय की पहचान करना।

2.    लक्ष्‍य प्राप्‍त करने के लिए कारपोरेट प्‍लान सहित निकटतम समन्‍वय से व्‍यवसाय रणनीति तैयार करना।

3.    समय समय पर व्‍यवसाय रणनीति की समीक्षा करने के लिए बाजार रुख (मार्केट ट्रेंड्स) का अध्‍ययन।

4.    विभिन्‍न एजेंसियों/ संगठनों/ व्‍यवसाय बढ़ाने के लिए स्‍थापित समूह सहित नए व्‍यवसाय संबंध तथा नेटवर्क विकसित करना।

5.    समझौता ज्ञापन/आईए/एमओए हस्‍ताक्षरित कराने व प्रोजेक्‍ट को लेने के लिए संबंधित विभागों/प्रभागों को सूचित करना।

6.    एनएचडीसी की विपणन शक्ति बढ़ाना।

7.    केंद्र सरकार/राज्‍य सरकार/ विभागों इत्‍यादि के साथ अंत:क्रिया करना।

8.    निगम में अनुभव एवं विशेषज्ञता को हाइलाइट करना।

9.    विभाग में कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अनुशंसा सहित व्‍यवसायिक अद्यतन।

10.   सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई एक्‍ट)/ संसदीय प्रश्‍न/ विद्युत मंत्रालय व अन्‍य शासकीय नियमों का अनुपालन।

11.    विभाग में राजभाषा का कार्यान्‍वयन करना।

12.   गुणवत्‍ता प्रणाली आवश्‍यकताओं का कार्यान्‍वयन करना।

13.   कंपनी के नियमों/विनियमों/कार्यालय आदेशों, परिपत्रों का सच्‍ची भावना से कार्यान्‍वयन (जहॉं कहीं भी आवश्‍यक हो)।

14.   समय समय पर अन्‍य कोई दिया गया कार्य।


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